गुजरात हाई कोर्ट ने आमिर खान के बेटे की डेब्यू फिल्म ‘महाराज’ पर लगी रोक हटा दी
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बॉलीवुड स्टार आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म ‘महाराज’ की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटा दी और कहा कि फिल्म का उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।
यह फिल्म वैष्णव नेता और समाज सुधारक करसनदास मुलजी से जुड़े 1862 के मानहानि मामले पर आधारित है।
पुष्टिमार्ग संप्रदाय के कुछ सदस्यों ने नेटफ्लिक्स पर इसकी रिलीज के खिलाफ याचिका दायर की और दावा किया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ब्रिटिश काल की अदालत, जिसने 1862 के मानहानि मामले का फैसला किया था, ने हिंदू धर्म की निंदा की और भगवान कृष्ण के साथ-साथ कुछ भक्ति गीतों और भजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
अदालत ने आज कहा कि फिल्म को फिल्म प्रमाणन संस्था केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित किया गया है और यह किसी संप्रदाय को लक्षित नहीं करती है।
13 जून को कोर्ट ने फिल्म की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपर्क कर फिल्म की रिलीज रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। हालांकि, मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा कहा गया।