बीएस येदियुरप्पा ने हाई कोर्ट से अपने खिलाफ बाल उत्पीड़न मामले को रद्द करने का आग्रह किया
नई दिल्ली:
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत उनके खिलाफ दर्ज बाल उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की है।
पुलिस ने कल POCSO मामलों से निपटने वाली एक विशेष अदालत में श्री येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
इस साल मार्च में सदाशिवनगर पुलिस द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने के बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने आगे की जांच के लिए उन्हें अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि इस साल फरवरी में डॉलर्स कॉलोनी में भाजपा नेता के घर पर एक बैठक के दौरान उन्होंने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की थी।
श्री येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा, ”लोग मेरे खिलाफ साजिश में शामिल लोगों को सबक सिखाएंगे।”
54 वर्षीय महिला, जिसने श्री येदियुरप्पा पर बाल यौन शोषण का आरोप लगाया था, की पिछले महीने एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई।
सीआईडी ने मामले के संबंध में 17 जून को श्री येदियुरप्पा से तीन घंटे तक पूछताछ की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले सीआईडी को मामले में श्री येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के आदेश पारित किए थे।