समझाया: “सफेद हाथी और जनता के पैसे की बर्बादी…” हिमाचल में 18 सरकारी होटल क्यों बंद करने पड़े?
शिमला. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दो दिन के भीतर दो अहम फैसले लिए. इन फैसलों की वजह से सुक्खू सरकार लोगों के निशाने पर आ गई. सबसे पहले, अदालत ने हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा 64 करोड़ रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस नहीं करने पर दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया और दूसरा, अब उसने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। . इन होटलों में साल भर में ऑक्यूपेंसी केवल 40 प्रतिशत थी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका के आधार पर किया है. दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सोलन के चायल स्थित मशहूर होटल चायल पैलेस को भी बंद करने का आदेश दिया है. यह होटल 1891 में बनाया गया था।
दरअसल, हाल के वर्षों में सरकार सेवानिवृत्त एचपीटीडीसी पेंशनभोगियों को बकाया और अन्य वित्तीय लाभ देने में विफल रही है। इसके बाद ये पूर्व कर्मचारी हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे, जहां मंगलवार शाम को जज अजय मोहन गोयल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि कंपनी को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को ग्रेच्युटी, नकद अवकाश, कम्युटेशन या अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए गए।
इसके अलावा, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पर्यटन निगम को अगली सुनवाई में चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने को कहा ताकि कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के उनके परिवार के सदस्यों के पक्ष में बकाया का भुगतान किया जा सके। 12 नवंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक इकाई द्वारा अर्जित आय की सूची भी अदालत को सौंपने को कहा था। सभी होटल कमरों और रेस्तरां इकाइयों का विवरण अदालत में जमा करने का भी आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकारी संपत्ति जनता पर बोझ है।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को अपने आदेश में पर्यटन निगम को घाटे की भरपाई के लिए सख्त नियम बनाने को कहा था. लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाई और कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ा. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कंपनी राज्य भर में अपने होटल संचालित करने में असमर्थ है तो उसे साझेदारी या लीज के आधार पर इनका संचालन करना चाहिए. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कंपनी की आय भी बढ़ेगी.
ऑक्यूपेंसी 40 फीसदी से भी कम थी
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि इन निर्देशों का पालन करना टूरिज्म कंपनी के प्रबंध निदेशक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा कि इन होटलों में साफ-सफाई के लिए जरूरी स्टाफ को ही ठहराया जाए और बाकी स्टाफ को दूसरे होटलों में ट्रांसफर किया जाए ताकि स्टाफ की कमी होने पर स्टाफ की भरपाई की जा सके. सरकार को 25 नवंबर तक इस पर फैसला लेना होगा. गौरतलब है कि सोलन के होटल चैल में 50 कमरे हैं और पिछले तीन वर्षों में इस होटल की वार्षिक अधिभोग दर 40 प्रतिशत से भी कम रही है।
कोर्ट ने उन्हें सफेद हाथी कहा
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 17 सितंबर को सरकार को इस मामले में ठोस योजना तैयार करने को कहा गया था, लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया. इसलिए पर्यटन विभाग जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकता. कोर्ट ने विभाग को अगली सुनवाई में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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पहले प्रकाशित: 20 नवंबर, 2024 08:14 IST