31 मार्च से पहले हाउस टैक्स जमा करें। नगर पंचायत नादौन विशेष छूट दे रही है
आध्यात्मिक नारायण. नादौन
नगर पंचायत नादौन ने हाउस टैक्स वसूली के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 31 मार्च से पहले हाउस टैक्स जमा करने वाले शहरवासियों को विशेष छूट प्रदान की गई है। जिन लोगों का हाउस टैक्स अभी भी बकाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। नगर पंचायत सचिव हर्षित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाउस टैक्स भुगतान के नोटिस जारी किये जायेंगे, ताकि लोग आसानी से समय पर अपना हाउस टैक्स जमा कर सकें. उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले हाउस टैक्स जमा करने वालों को हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। 31 मार्च के बाद हाउस टैक्स भरने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने लोगों से परेशानियों से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपना हाउस टैक्स जमा कर नगर पंचायत की विशेष छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है।