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हिमाचल हाईकोर्ट का डीजीपी को हटाने का आदेश: कारोबारी को धमकी मामले में कांगड़ा एसपी भी बर्खास्त, कहा- उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच पर संदेह

हिमाचल हाईकोर्ट का डीजीपी को हटाने का आदेश: कारोबारी को धमकी मामले में कांगड़ा एसपी भी बर्खास्त, कहा- उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच पर संदेह

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शिमला6 घंटे पहले

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा को धमकी देने के मामले में दिया है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ ने हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह सचिव को निर्देश दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच के हित में इन दोनों अधिकारियों को उनके पदों से बदला जाए. .

नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा 28 अक्टूबर को कांगड़ा आए थे।

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