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शिमला में इन 15 जगहों पर खरीदे और बेचे जाते हैं पटाखे, जानें लोकेशन

शिमला में इन 15 जगहों पर खरीदे और बेचे जाते हैं पटाखे, जानें लोकेशन

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रशासन ने पटाखे खरीदने और बेचने के लिए स्थान चिन्हित कर लिए हैं. पता लगाएं कि आप किन 15 इलाकों में आतिशबाजी खरीद सकते हैं।

रतन गुप्ता शिमला, वार्ताबुधवार, 16 अक्टूबर, 2024 11:48 पूर्वाह्न
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दिल्ली में पटाखों पर बैन है. हिमाचल प्रदेश के शिमला में पटाखों की खरीद-फरोख्त पर रोक नहीं है, लेकिन 15 जगहें तय की गई हैं. जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि पटाखों की खरीद-बिक्री सिर्फ इन्हीं जगहों पर हो सकेगी. उपनिदेशक कविता ठाकुर ने इन स्थानों के बारे में जानकारी साझा की।

वे स्थान जहाँ आतिशबाजी खरीदी और बेची जाती है

बुधवार को यह जानकारी देते हुए उपायुक्त कविता ठाकुर ने बताया कि तहसील शिमला ग्रामीण के अंतर्गत भट्टाकुफर स्कूल ग्राउंड, कंगनाधार में सेक्टर 6 बस स्टैंड के पास, तलाई मंदिर ग्राउंड मशोबरा, विकास नगर पुलिस चौकी के पास, शोघी प्राइमरी स्कूल और रानी ग्राउंड कसुम्पटी और विजय नगर में आते हैं। टूटू नालागढ़ मार्ग मैदान चिन्हित कर लिया गया है। तहसील सुन्नी के अंतर्गत मेला ग्राउंड सुन्नी, चौड़ा नाला बसंतपुर और जुब्बड़/दुर्गापुर के निकट नादुकर गांव। इसी प्रकार, जुन्गा तहसील में जुन्गा सीढ़ियों के पास चायल जंक्शन, कोटी में विपणन समिति भवन के पास और ग्राम पंचायत स्थल जनेढ़घाट का चयन किया गया है।

आग से बचाव के लिए भी सावधानियां बरती गईं

उन्होंने कहा कि उपतहसील धामी में खेल का चौरा तथा उपतहसील जलोग में पुलिस चौकी जलोग के समीप सड़क किनारे पटाखे खरीदने व बेचने के लिए स्थान के रूप में चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्टॉल के लिए स्थान चिन्हित करेंगे। आगजनी रोकने के लिए स्टैंड चिह्नित करने, पानी व बालू भरी बोरियां उपलब्ध कराने तथा फायर ब्रिगेड के लिए आग बुझाने की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

बैठक के तुरंत बाद प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी

कविता ठाकुर ने कहा कि अगले दो दिनों में पटाखों की खरीद-फरोख्त को लेकर सभी हितधारकों के साथ बैठक की जाएगी. इस संबंध में सभी तहसीलदार 20 अक्टूबर तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. सभी पुलिस स्टेशन अधिकारी (एसएचओ) इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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