BS4 इंजन डीजल कार के मालिक हो जायें सावधान, आपके लिए है यह बड़ी खबर….
Diesel Cars Ban: यदि आप दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं और आप अपनी BS -4 इंजन की डीजल कार चला रहें है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. 1 अक्तूबर 2022 से आप अपनी कार दिल्ली नहीं चला पाएंगे, यदि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण 450 एक्यूआई को पार कर जाता है तो BS -4 इंजन की डीजल कारों पर प्रतिबंद लगा दिया जायेगा । दिल्ली में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा एक नई नीति त्योहारी सीजन के लिए बनाई गई है जिसे अक्टूबर में लागू किया जायेगा । आपकों बता दें कि अक्तूबर का ये वो समय होता है जब दिल्ली एनसीआर खेत में पराली जलाने या दिवाली की आतिशबाजी और अन्य कारणों से धुंध की चपेट में आ जाता है । एक अक्तूबर से लागू होने वाली यह नई नीति अगले पांच वर्षों में वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में शहर के डीजल बीएस-4 कारों पर प्रतिबंध लगाएगी।
वही इस नीति में आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी। नीति के मुताबिक, “दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें स्टेज 3 के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल हल्के मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।” वायु प्रदूषण के चरण 3 को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान द्वारा वर्गीकृत किया गया है, जब एक्यूआई 401 और 450 के बीच रहता है। स्टेज 4 तब होता है जब एक्यूआई 450 के निशान को पार करता है। चरण 4 की स्थिति के मामले में, योजना आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वालों को छोड़कर, शहर में ट्रकों, दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों (HGV) के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देती है।
नीति के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में स्थित ईंधन पंपों को उन वाहनों को ईंधन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनके पास 1 जनवरी, 2023 से वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है।इसके आलावा दिल्ली और सभी एनसीआर राज्यों को भी निर्देश दिए गए है कि वे लंबी दूरी के ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को धीरे-धीरे गैस में स्थानांतरित करने के लिए राजमार्गों के साथ-साथ एनसीआर में एक सीएनजी और एलएनजी ईंधन नेटवर्क बनाने की योजना तैयार करें। राज्य सरकारों को उन वाहनों के लिए स्क्रैपेज नीति लागू करने का भी निर्देश दिया गया है जिनका अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।