Income Tax Rule: इनकम टैक्स विभाग ने नियमों में किया बदलाव, जान लीजिए वरना पड़ेगा भारी….
Income Tax Rule: इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर जरूरत के हिसाब से नए नियम और कानून लेकर आती है उसी को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने एक नया नियम जारी किया है जो कि उन लोगों के लिए जरूरी है जो बैंक में और पोस्ट ऑफिस में बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं इनकम टैक्स विभाग ने बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए नियम बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष ( 1 April 2022 से 31 March 2023) में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) जमा करना होगा. वरना उस व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड सकता है.
Income Tax Rule: PAN-Aadhaar है जरूरी
- एक वित्त वर्ष ( 1 April 2022 से 31 March 2023) में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये या इस से ज्यादा कैश जमा करता है तो उसे पैन और आधार भी जमा करना होगा.
- एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा खातों से 20 लाख रुपये या इस से ज्यादा कैश निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी दिया है
- अगर कोई करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसके लिए भी Pan Card अनिवार्य कर दिया गया है
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन और आधार जमा कराना होगा.
- अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार को लिंक कराना होगा.
Income Tax Rule: टैक्स विभाग कर रहा है सख्ती
इनकम टैक्स विभाग कैश में हो रही धांधली को कम करने के लिए यह है नया नियम लेकर आए है आयकर विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि लोगों के वित्तीय लेनदेन से वह अपडेट रहे वही पैन कार्ड के आपके बैंक अकाउंट से जुड़ जाने के बाद इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर बनी रहेगी और वह आसानी से आपके हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैकर कर पाएंगे और इससे आपने साल भर में कितना ट्रांजैक्शन किया है वह आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे
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