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ITR File: समयसीमा के समाप्त होने के बावजूद भी अब रिटर्न दाखिल करने में नहीं देना होगा जुर्माना, जानिए कैसे

ITR File

ITR File: वित्त वर्ष 2021-22 और आंकलन वर्ष 2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो गई है। समय सीमा समाप्त होने के साथ ही जो भी आयकर रिटर्न दाखिल करेगा, उसे जुर्माना देना होगा। हालांकि ऐसे कई वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करवाया है। उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

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ITR File: किस तरह से नहीं लगेगा जुर्माना

आयकर अधिनियम के मुताबिक, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय सीमा समाप्त होने के पहले ही भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कर छूट सीमा से कम है तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के मुताबिक मूल कर में छूट की सीमा 2.50 रुपए प्रति वर्ष है, यानि टैक्स की नई व्यवस्था के तहत जो लोग समय सीमा खत्म होने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

यदि कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल कर रहा है। तो उम्र के आधार पर मूल आयकर में छूट दी जाएगी। यदि व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम है। तो उसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम में तो जुर्माना नहीं देना होगा।

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वही 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों की वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक है तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी आय 5 लाख रूपये प्रति वर्ष है तो उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा।

वार्षिक कर छूट की सीमा से कम होने पर भी इन शर्तों को पूरा करने पर वर्ष 2022 से इसकी समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा।

जिन व्यक्तियों ने किसी बैंक या सहकारी बैंक में एक से अधिक अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा किए हुए हैं।

खुद की या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर 2 लाख रूपये खर्च किए है।

जिन्होंने 1 वर्ष में बिजली बिल में एक लाख से अधिक का बिल जमा किया हैं।

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