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“आप परेशान क्यों हैं”: अदालत ने तमिलनाडु में जांच एजेंसी के समन को चुनौती दी

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नई दिल्ली:

एक तीखे जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार से पूछा कि वह कथित अवैध रेत खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच से क्यों परेशान है। कोर्ट का यह जवाब सरकार और जांच एजेंसी दोनों द्वारा मामले में याचिका दायर करने के बाद आया है.

कथित अवैध रेत खनन घोटाले में तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टरों को जांच के दायरे में लाया गया है और ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा समन को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर करने के बाद, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने पूछा, “राज्य रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है? किस कानून के तहत? क्या यह संघीय सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? राज्य ईडी के समन से परेशान क्यों है, और इस मामले में उसकी क्या हिस्सेदारी है?” “

कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर इन सवालों के विस्तृत जवाब मांगे हैं.

राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ईडी के पास गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच करने की कोई शक्ति नहीं है।

रोहतगी से स्पष्टीकरण मांगते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, “हमें राज्य के हित के बारे में बताएं और वह रिट याचिका कैसे दायर कर सकते हैं। राज्य क्यों नाराज है? हम प्रारंभिक जांच के आदेश पर रोक लगाने पर विचार करेंगे – लेकिन हम जानकारी चाहते हैं।”

अदालत ने अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है, जहां तमिलनाडु सरकार से रिट याचिका पर अपनी दलीलें पेश करने और सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं को दूर करने की उम्मीद है।

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