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शिमला मस्जिद मामला: संजौली में धारा 163 लागू, 1000 पुलिस अधिकारी तैनात, रात में फ्लैग मार्च, शिमला में क्या हैं मौजूदा हालात?

शिमला मस्जिद मामला: संजौली में धारा 163 लागू, 1000 पुलिस अधिकारी तैनात, रात में फ्लैग मार्च, शिमला में क्या हैं मौजूदा हालात?

शिमला. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण कार्य. (शिमला संजौली मस्जिद) हिंदू संगठनों ने इस संबंध में बुधवार को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है. ऐसे में अब शिमला पुलिस ने आधी रात को फ्लैग मार्च किया है. संजौली चौक (संजौली) पुलिस के जवान ढली टनल से निकले। एसपी शिमला संजीव गांधी और डीसी अनुपम कश्यप भी मौजूद रहे। इससे पहले डीसी शिमला ने संजौली में धारा 163 (पहले 144) लगाई थी. बुधवार सुबह यहां स्थिति फिलहाल शांत है और मस्जिद के आसपास पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है।

संजौली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने देर शाम पुलिस जवानों के साथ बाजार का निरीक्षण किया।

डीसी अनुपम कश्यप के नेतृत्व में पुलिस ने संजौली चौक से ढली टनल तक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय जनता से भी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद करने को कहा गया. जिलाधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसका मतलब यह है कि गलत काम करने वालों को किसी भी तरह माफ नहीं किया जाएगा। इलाके के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे.

एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि क्षेत्र में भारत के नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है और 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. इसमें क्यूआरटी भी शामिल है. इस अवसर पर आईजी दक्षिणी रेंज जेपी सिंह, एडीएम कानून और अजीत भारद्वाज, एसडीएम भानु गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह, अतिरिक्त एसपी प्रवीर ठाकुर, एएसपी रतन नेगी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डीसी अनुपम कश्यप के नेतृत्व में पुलिस ने संजौली चौक से ढली टनल तक निरीक्षण किया।

शोघी में नाका

संजौली मस्जिद विवाद के चलते शिमला पुलिस ने शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर शोघी में भी नाकाबंदी कर दी है. इस दौरान बीते दिन से वाहनों की जांच की जाएगी. पुलिस राज्य के अन्य हिस्सों से आने वाले वाहनों की जांच करती है। हालांकि, अभी तक पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. इस पूरे विवाद को हिंदू जागरण मंच बार-बार उठाता रहा है और अब उनके बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को कॉरपोरेट कोर्ट में होगी.

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