सरकार इन लोगों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निम्नानुसार आवेदन करें
पंकज सिंगटा/शिमला, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, सरकार बीपीएल परिवारों के प्राथमिक कमाने वाले पुरुषों और महिलाओं के परिवारों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनकी मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच होती है।
इस योजना के तहत उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 67 मामलों के लिए 13 लाख 40,000 रुपये की सहायता स्वीकृत की। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 166 प्रकरणों को 33,000 लाख 20,000 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इन परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।
ऐसे करें आवेदन
जिला कल्याण अधिकारी केवल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत बीपीएल परिवारों के मुख्य कमाने वाले 18 से 59 वर्ष की आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल हैं। जिनकी मृत्यु हो गई है सरकार उनके परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति एवं बैंक बचत खाते की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उपर्युक्त सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, कोई भी राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है।
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पहले प्रकाशित: 16 फरवरी, 2024, 2:10 अपराह्न IST