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चंबा पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपए जुर्माना: राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किए आदेश; नहीं दी गई आरटीआई में मांगी गई जानकारी-चंबा न्यूज़

चंबा पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपए जुर्माना: राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किए आदेश; नहीं दी गई आरटीआई में मांगी गई जानकारी-चंबा न्यूज़

चंबा जिले में मैहला विकास खंड के पंचायत सचिव पर आरटीआई में मांगी गई जानकारी न देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने लगाया है।

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आरटीआई कार्यकर्ता भगत राम ने 4 फरवरी 2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत टिक्कर गांव के लिए ब्राह्मणी नहर के निर्माण कार्य के लिए जारी की गई मस्टर सूची के बारे में जानकारी मांगी थी।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार, यह जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान करना अनिवार्य था। लेकिन, जनसूचना पदाधिकारी और पंचायत सचिव ने उन्हें यह जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं करायी.

अनुरोध करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई

इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता ने जन सूचना पदाधिकारी व पंचायत सचिव के मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इसके बाद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी.

इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने विकास खंड अधिकारी मैहला से पहली अपील की और उनसे जन सूचना अधिकारी और पंचायत सचिव को मांगी गई जानकारी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने को कहा।

राज्य सूचना आयोग में अपील

इसके बाद विकास खंड अधिकारी ने अपील की सुनवाई के लिए 23 अगस्त 2022 की तारीख तय की। हालांकि, कतिपय कारणों से उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद पंचायत पदाधिकारी को अगली तिथि पर सुनवाई के दौरान जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. हालाँकि, जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर की।

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