टीसीपी नियम: हिमाचल में घर बनाना? तो पढ़िए खबर, बदल जाएंगे नियम!
शिमला. हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं. पहला, इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और दूसरा, सरकारी और निजी भवन अब नियमों के मुताबिक बनते हैं, हर शहर और गांव में भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भवन बनते हैं। सरकार ने उन इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया है जिनका निर्माण हो चुका है। साथ ही, भवन निर्माण के लिए नए नियम स्थापित करने के लिए टीसीपी अधिनियम में एक संशोधन कानून पारित किया गया। इसे विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में पारित किया गया। नगर एवं राज्य नियोजन विभाग जल्द ही नियम एवं शर्तें स्थापित करेगा।
नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मौजूदा कानून में संशोधन किया गया है. संशोधन कानून पारित होने के बाद अगला कार्य नियम स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा ऑडिट करके वे पता लगाएंगे कि कौन सी इमारतें सुरक्षित हैं, कौन सी इमारतें असुरक्षित मानी गई हैं और उन्हें रेट्रोफिट के जरिए सुरक्षित बनाया जाएगा।
धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं के मामले में बहुत संवेदनशील है, यहां सबसे बड़ा खतरा भूकंप है, यही कारण है कि अब यहां बनने वाली हर इमारत भूकंपरोधी है। उन्होंने कहा कि गैर-योजना क्षेत्र के बाहर बिना अनुमति के कई इमारतों या व्यावसायिक संरचनाओं का निर्माण किया गया और कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1000 वर्ग मीटर या बहुमंजिला इमारत के निर्माण के लिए ही परमिट की आवश्यकता होती है।
बीजेपी विधायक ने दिया था सुझाव
उन्होंने कहा कि इस मामले में सीपीएस आशीष बुटेल और बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा से कुछ सुझाव मिले थे, जिन्हें मान लिया गया. विभाग अब नियम व शर्तें तय करेगा और फिर जनता से आपत्तियां व सुझाव मांगेगा। उन्होंने कहा कि अब बनने वाली हर इमारत के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन और भवन संबंधी अन्य रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। राज्य के हर शहर के लिए भवन निर्माण के नियम अलग-अलग होंगे।
हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने पहले ही नदी तटों पर भवनों के निर्माण के लिए नियमों की घोषणा कर दी है। इमारतों का निर्माण नदियों से 7 मीटर और सीवरों से 5 मीटर की दूरी पर ही किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इन नियमों में बदलाव भी संभव है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में भारी बारिश के कारण आपदा आई थी.
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पहले प्रकाशित: 10 सितंबर, 2024 12:28 IST