website average bounce rate

ब्रोशर और पोस्टर पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम आवश्यक: डीसी

ब्रोशर और पोस्टर पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम आवश्यक: डीसी

मुनीष धीमान. धर्मशाला

Table of Contents

2024 के लोकसभा चुनावों के तहत पैम्फलेट, पोस्टर, अभियान हैंडआउट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम उल्लेख करना आवश्यक है। इसके अलावा, पोस्टर श्रेणी में चुनाव प्रचार से संबंधित होर्डिंग और पोस्टर भी शामिल हैं।
जिला रिटर्निंग अधिकारी हेमराज बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता की पालना करनी होगी. उन्होंने कहा कि पर्चों और पोस्टरों में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक हो। उन्होंने कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी इंतजाम किये गये हैं.
जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, तख्तियां, पर्चा आदि लगाने से पहले संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को लिखित सूचना देना जरूरी है. इसके अलावा निजी संपत्ति पर ऐसी प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले. संपत्ति मालिक की पूर्व लिखित मंजूरी के बारे में रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार के प्रचार कार्य पर व्यक्तिगत रूप से पैसा खर्च नहीं कर सकता है। यदि ऐसा है, तो खर्च उम्मीदवार या पार्टी के खाते में जमा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है और नियमित आधार पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

Source link

About Author

यह भी पढ़े …