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मंडी मस्जिद विवाद: 1936 में मंडी में बनी थी मस्जिद, अब टीसीपी ने बुलडोजर के इस्तेमाल पर लगाई रोक

मंडी मस्जिद विवाद में HC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, MC ने दिया था बुलडोजर चलाने का आदेश

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शिमला. हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में मस्जिद विवाद को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है. टीसीपी ने नगर निगम कमिश्नर के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि निगम कोर्ट ने मस्जिद में बनी अवैध इमारत को गिराने का आदेश दिया है और अब इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने पर रोक है.

दरअसल, मंडी के जेल रोड पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ था. इस मामले में, नगर निगम अदालत ने पाया था कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ था और आदेश दिया था कि इमारत को ध्वस्त कर उसे पुरानी स्थिति में बहाल किया जाए। लेकिन अब सखू सरकार में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रमुख सचिव टीसीपी ने इन आदेशों को निलंबित कर दिया है और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. इन आदेशों के बाद अब मुस्लिम पक्ष को इस मामले में थोड़ी राहत मिली है. मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के बाद होगी और कमिश्नर कोर्ट के फैसले पर अंतिम फैसला होगा.

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टीसीपी के मुख्य सचिव ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद समिति पक्ष को अपने अधिकारों को बरकरार रखने का अधिकार है और उनकी ओर से तर्क दिया गया कि यह मस्जिद 1936 में यहां बनाई गई थी। 2013 और 2023 में हुई बारिश से यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद ही इस जगह का पुनर्निर्माण किया गया था।

क्या गलत

आपको बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा हुआ था. इसके बाद मंडी में जेल रोड पर मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया. 13 सितंबर को यहां एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था. बाद में निगम कोर्ट ने इस अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया, जिस पर अब रोक लगा दी गई है. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है.

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