व्यवसायियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन करें – शिमला समाचार
रामपुर बुशहर | रामपुर नगर निगम ने चार जिलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में कारोबार करने वाले कारोबारियों को जल्द ही ट्रेडिंग लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई बिना ट्रेडिंग लाइसेंस के कारोबार करते पकड़ा गया तो नगर परिषद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराएगी।
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1 अप्रैल, 2024 से व्यवसाय लाइसेंस वार्षिक, पांच-वर्षीय, दस-वर्षीय और 15-वर्षीय आधार पर जारी किए जाएंगे। छोटे व्यापारियों के लिए यह दर एक साल के लिए 100 रुपये, पांच साल के लिए 400 रुपये, दस साल के लिए 700 रुपये और 15 साल के लिए 1,300 रुपये तय की गई है। मध्यम वर्ग के व्यापारियों को जहां 200, 800, 1400 और 2600 रुपये का शुल्क देना होगा, वहीं थोक विक्रेताओं को 500, 2000, 3500 और 6500 रुपये का शुल्क देना होगा।
नप के प्रबंध निदेशक डाॅ. वरुण शर्मा ने कहा कि जिन व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, वे प्रत्येक कार्य दिवस पर नगर परिषद कार्यालय रामपुर में आएं और समय सीमा के भीतर अपने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें।