शराब की कीमतें: शराब की कीमतें ज्यादा बढ़ने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और लाइसेंस रद्द होगा
शिमला. हिमाचल प्रदेश में शराब विक्रेताओं द्वारा शराब की अधिक कीमत वसूलने की खबरें लगातार आती रहती हैं। हाल ही में मनाली के एक शराब आउटलेट पर बढ़ी हुई कीमतों को दिखाने वाला एक वीडियो भी सामने आया था। इस मामले में आबकारी विभाग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच की जा रही है. लेकिन अब हिमाचल सरकार ने ओवरप्राइसिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली है. शराब की बढ़ी कीमतों को लेकर सुक्खू कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है.
दरअसल, 25 जुलाई को सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक शिमला में हुई थी. बैठक में निर्णय लिया गया कि कीमतें अधिक होने की शिकायत पर अब ठेका संचालकों के भी लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे।
जानकारी के मुताबिक, शराब की कीमतें ज्यादा होने पर सरकार 100,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाएगी. कैबिनेट के मुताबिक, ठेका संचालक के खिलाफ पहली शिकायत मिलने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह दूसरी शिकायत पर 25,000 रुपये, तीसरी शिकायत पर 50,000 रुपये और चौथी शिकायत पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि अनुबंध के खिलाफ एक और पांचवीं शिकायत आती है, तो ऑपरेटरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने इसकी घोषणा की.
हिमाचल में कीमतें क्या हैं?
दरअसल, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति की घोषणा की थी. इस नीति के तहत अब हिमाचल प्रदेश में शराब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बेची जाएगी. सरकार ने तय किया है कि बोतल पर लिखी कीमत का 30 फीसदी ही लिया जा सकेगा. इसका मतलब यह है कि अगर कोई बोतल 100 रुपये की है तो उसे 130 रुपये से ज्यादा में नहीं बेचा जा सकेगा. लेकिन मनाली में 140 रुपये के क्वार्टर के 260 रुपये वसूले गए. किसी उपभोक्ता ने इसका वीडियो बना लिया और फिर वायरल हो गया. अब इस मामले की जांच उत्पाद विभाग कर रहा है.
आप कहां शिकायत कर सकते हैं?
हिमाचल प्रदेश में आबकारी नीति के तहत तीन जोन हैं। 12 जिलों को तीन जोन में बांटा गया. यदि कोई अनुबंधित संचालक आपसे अधिक शुल्क लेता है, तो आप उत्पाद शुल्क विभाग के फोन नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। कांगड़ा जोन में शिकायतों के लिए नंबर 0189-4230186, मंडी जोन में 01905-223499 और शिमला जोन में 01772-620775 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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पहले प्रकाशित: 27 जुलाई, 2024, 11:11 पूर्वाह्न IST