शराब की दुकानें बंद: 4 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, बॉर्डर पर 3 किमी तक प्रतिबंध, जानिए क्यों?
शिमला. हिमाचल प्रदेश में चार लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें (चुनाव के माध्यम से हिमाचल प्रदेश) छह सीटों पर उपचुनाव होंगे. राज्य में अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा. ऐसे में चुनाव प्रचार गुरुवार को है (लोकसभा चुनाव 2024) का आखिरी दिन है. इस मामले में, शराब (शराब की दुकान) ये प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ी खबर है. चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद अब हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री गुरुवार यानी 30 मई की शाम से बंद हो जाएगी. इसके लिए आदेश हैं.
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार 30 मई को शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगा. ऐसे में तीन दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. उद्घाटन 1 मई को शाम 6 बजे के बाद होगा। वहीं, 4 जून को भी ड्राई डे रहेगा. क्योंकि इसी दिन चुनाव नतीजे घोषित होंगे.
शिमला के डीसी और रिटर्निंग ऑफिसर अनुपम कश्यप आदेश में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 30 मई शाम 6 बजे से 1 जून 2024 शाम 6 बजे तक शिमला जिले और अन्य राज्यों की सीमा में 3 किलोमीटर के दायरे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. . इस दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि अन्यथा मतगणना दिवस 4 जून 2024 को भी मतगणना पूर्ण होने तक शुष्क दिवस रहेगा।
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उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान होटल, ढाबों, दुकानों और सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर नशीले पदार्थों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 2200 शराब की दुकानें हैं. सरकार को एक्साइज पॉलिसी से करीब 2500 करोड़ रुपये की कमाई होती है.
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पहले प्रकाशित: 30 मई, 2024 08:03 IST