शिमला न्यूज़: संजौली में धारा 163 लागू, मस्जिद विवाद के बाद प्रशासनिक अलर्ट
शिमला. मस्जिद विवाद को लेकर संजौली में तनाव है। 11 सितंबर को यहां धारा 163 लागू हो जाएगी और इस कारण पांच या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. डीएम अनुपम कश्यप का कहना है कि हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर सरकार सतर्क है। संजौली क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा। हालाँकि, धारा 163 के तहत प्रतिबंध आदेश 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक लागू रहेंगे। शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाए हैं।
डीएम अनुपम कश्यप ने बताया कि 11 सितंबर को संजौली क्षेत्र में भारत नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 लागू रहेगी लेकिन सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा। स्कूल, विश्वविद्यालय, राज्य और निजी कार्यालय और बाजार हमेशा की तरह खुले रहेंगे। अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संजौली क्षेत्र में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बनाए रखने के लिए जिले के संजौली क्षेत्र में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गुंडासा, भाला, तलवार आदि और अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह खुले हैं।
अनुपम कश्यप ने कहा कि उक्त क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह सामान्य रहेगा. स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह खुले हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी. प्रशासन क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रहा है. संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी या भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अस्पतालों, अदालतों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, देश विरोधी, राज्य विरोधी भाषण, नारे, दीवार शिलालेख, पोस्टर आदि पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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पहले प्रकाशित: 10 सितंबर, 2024 8:03 अपराह्न IST