संसद में पारित कानून के मुताबिक अब हिमाचल प्रदेश में बेटियों की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का विधेयक पारित कर दिया। राज्य विधानसभा ने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम, 2006 के प्रावधान का उद्देश्य बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना है।
स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और उच्च शिक्षा के अवसर पैदा करने के लिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना जरूरी हो गया है। मंत्री ने कहा, इसके अलावा, कम उम्र में गर्भधारण करने से लड़कियों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्य में बाल विवाह अधिनियम 2006 और संबंधित कानूनों में संशोधन करके लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मंगलवार से शुरू हुए मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा. राज्य में कथित तौर पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। दो सप्ताह के इस सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसद टेकचंद डोगरा, नारायण सिंह स्वामी और दौलत चौधरी को सम्मानित किया गया. इसके तुरंत बाद, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से ”बिगड़ती” कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए स्थगन अनुरोध स्वीकार करने को कहा।
पठानिया ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले को अनुच्छेद 130 (सिद्धांत, रुख, बयान, रिपोर्ट या अन्य मामले के प्रश्न पर विचार के लिए प्रस्ताव) के तहत उठाया जा सकता है, जिसके बाद भाजपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। जय राम ठाकुर ने कहा कि बद्दी में 15 लोगों ने तीन लोगों को लाठियों से पीटा, जिससे एक की मौत हो गई, पालमपुर में एक युवती पर हमला कर उसे घायल कर दिया, बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस सांसद का बेटा गोलीकांड में शामिल था और बद्दी माफिया बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में शासन कायम है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है।
सदन में भाजपा के रणधीर शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस के एक पूर्व सांसद के बेटे ने पहली बार पंजाब से एक बंदूकधारी को बुलाया था, उन्होंने कहा कि स्कूलों में लड़कियों के उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। अपराध तीन गुना हो गया है लेकिन सरकार अब भी इसे लेकर गंभीर नहीं है. इस बीच, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नियम 67 (स्थगन प्रस्ताव) के अनुसार, केवल जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष ने हरियाणा के एक गिरोह और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक अन्य गिरोह के बीच गैंगवार पर चर्चा की मांग की. पूर्व सांसद के बेटे को कुछ ही घंटों में सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.