सोलन में गैर इरादतन हत्या के दोषी को सजा: 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना; युवक पर लोहे की रॉड से हमला – सोलन न्यूज़
सोलन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अगर वह जुर्माना नहीं भर पाया तो उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा हो सकती है।
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उप जिला न्यायवादी देवेन्द्र सिंह चंदेल ने बताया कि 13 सितम्बर 2016 को बद्दी थाने में सूचना प्राप्त हुई कि झगड़े में घायल एक युवक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बद्दी पहुंचा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.
प्रकाश कुमार ने पुलिस को लिखित रूप से बताया कि बिहार के गोपालगंज के शुक्ल जादूपुर निवासी मुरेश सहनी ने अपने दोस्त ब्रिजेश कुमार के साथ मिलकर 12 सितंबर की रात किशनपुरा स्थित उसकी कबाड़ी की दुकान पर लोहे की रॉड से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. . उसे उपचार के लिए सीएचसी बद्दी से चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था। जहां उनकी मौत हो गई.
नालागढ़ स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद मुरेश साहनी को लापरवाही से हत्या का दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।