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हिमाचल की सुक्खू सरकार को बड़ी राहत, अब बंद नहीं होंगे 9 होटल, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

हिमाचल की सुक्खू सरकार को बड़ी राहत, अब बंद नहीं होंगे 9 होटल, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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शिमला. हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए राहत की खबर है. राज्य सुप्रीम कोर्ट ने नौ होटलों को बंद करने के पर्यटन मंत्रालय के फैसले पर रोक लगा दी है। ऐसे में ये होटल करीब अगले 6 महीने तक खुले रहेंगे. सुक्खू सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया.

जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के कुल 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ नौ होटलों को खुला रखने का आदेश दिया है. इसमें सोलन के चायल के होटल पैलेस, लाहौल स्पीति के चंद्रभागा केलांग, चंबा के खजियार के मेघदूत होटल, मनाली के लॉग हट, कुंजम होटल, भागसू होटल, कुल्ल के नग्गर कैसल और धर्मशाला के धौलाधार होटल के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में ये होटल अगले साल मार्च तक खुले रहेंगे.

शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और फिर जज ने आदेश जारी किए.

पहले प्रकाशित: 22 नवंबर, 2024, 12:03 IST

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