हिमाचल पॉलिटिक्स: बागी चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को मिली अंतरिम जमानत
राजेंद्र शर्मा
शिमला. हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव (हिमाचल राज्यसभा चुनाव) एक-दूसरे से पैसे लेकर मिलीभगत के आरोपों के बीच ऊना के गगरेट से कांग्रेस के बागी पूर्व सांसद चैतन्य शर्मा के पिता चैतन्य शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय सांसद आशीष शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
दोनों के खिलाफ शिमला में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों प्रतिवादियों को यह करना होगा हिमाचल उच्च न्यायालय एक याचिका प्रस्तुत की. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राकेश शर्मा और आशीष शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस रंजन शर्मा ने सुनवाई की और दोनों आवेदकों को 15 मार्च तक शिमला के बालूगंज थाने में रिपोर्ट करने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया.
वास्तव में, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 171-ए और 171-सी, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में कांग्रेस के दो विधायकों ने शिमला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. दोनों पर राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप है. वोट खरीदने, रिश्वतखोरी और पैसों के लेन-देन के भी आरोप लगे हैं. मामले पर अब 16 मार्च को सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई
वहीं, कांग्रेस के बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बागियों से पूछा कि वे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए. अब इस मामले पर 18 मार्च को दोबारा सुनवाई होगी. फिलहाल सभी बागी और तीन निर्दलीय विधायक उत्तराखंड के ताज होटल में समय बिता रहे हैं.
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पहले प्रकाशित: मार्च 13, 2024 09:16 IST