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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने सभी सीपीएस को हटाया

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शिमला. सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इसमें सीपीएस से सभी सुविधाएं वापस लेने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सीपीएस पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया है. विधायकों को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है. विधायक सतपाल सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी थी. बीजेपी सांसदों ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका सौंपी थी. हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव अधिनियम 2006 को खारिज करने की मांग की जा रही है.

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पहले प्रकाशित: 13 नवंबर, 2024, 4:01 अपराह्न IST

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