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हिमाचल सरकारी नौकरियां: हिमाचल में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई रोक

हिमाचल सरकारी नौकरियां: हिमाचल में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई रोक

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शिमला. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर एक बेहद अहम आदेश सुनाया है. कोर्ट ने सभी आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी है और सरकार से डेटा मांगा है. ऐसे में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा आउटसोर्स भर्ती पर बड़ा आदेश सुनाया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य ने की और इसके बाद कोर्ट ने अहम आदेश जारी किये. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निगम के तहत रजिस्टर्ड सभी कंपनियों का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए. जब तक सभी कंपनियों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो जाता, तब तक बाहरी भर्ती पर रोक है.

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य में 110 कंपनियों की पहचान फर्जी कंपनियों के रूप में की गई है और फिर भी इनके जरिए आउटसोर्सिंग के आधार पर हजारों लोगों की भर्ती की जा रही है. मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.

सुक्खू सरकार ने भर्ती की

गौरतलब है कि सुक्खू सरकार हाल ही में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां कर रही है. शिक्षा विभाग में करीब छह हजार शिक्षकों को आउटसोर्सिंग से रखने की प्रक्रिया चल रही है. वानिकी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय भी नर्सों को आउटसोर्स करते हैं। लेकिन अब करीब 10 हजार पदों पर भर्ती रुक गई है. हिमाचल प्रदेश में करीब 50 हजार आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। दूसरी ओर, शिमला में 2,100 से अधिक व्यावसायिक स्कूल शिक्षक स्थायी समझौते की मांग को लेकर पांच दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. क्योंकि उन्हें कंपनियों से कोई बकाया नहीं मिला है.

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