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हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम-सीपीएस मामले की सुनवाई:बीजेपी सांसदों ने उपमुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका वापस ली; अब 2 जनवरी को सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम-सीपीएस मामले की सुनवाई:बीजेपी सांसदों ने उपमुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका वापस ली;  अब 2 जनवरी को सुनवाई

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शिमला12 घंटे पहले

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हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को तीन याचिकाकर्ताओं ने असंवैधानिक करार दिया है.

डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर बुधवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डिप्टी सीएम के खिलाफ 11 बीजेपी सांसदों द्वारा दायर याचिका आज वापस ले ली गई जबकि सीपीएस मामले पर अब 2 जनवरी को सुनवाई होगी.

यह मामला न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की दोहरी सुनवाई है।

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