Dearness Relief for Pensioners: पेंशन भोगी जान लें ये नियम, महंगाई राहत पर सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश..
Dearness Relief for Pensioners: पेंशन रिटायर्ड लोगों ने बुजुर्गों के लिए उनके जीवनयापन का एक आधार है जिससे वह अपने रोजमर्रा के की जरूरतों को पूरा करते हैं उसी के संबंध में केंद्रीय सरकार ने महंगाई राहत पर अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं.
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई राहत (डीआर) बेनिफिट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है। संबंधित विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 के तहत, केंद्र सरकार की और से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जाने वाला डीआर लाभ मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए दिया जाता है। इस लाभ में वे लोग भी शामिल हैं जो नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रत्येक 6 महीने से दिया जाता है।
Dearness Relief for Pensioners: बढ़ कर मिलेगा डीए और डीआर
केंद्र सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ते(डीए) के साथ ही डीआर भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है आपको हम बता दें कि डीए और डीआर दोनों एक साथ ही बढ़ते हैं जहां पर डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है वही डीआर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर और पारिवारिक पेंशन भोगी पर लागू होता है.
Dearness Relief for Pensioners: कितनी प्रतिशत हुई बढ़ोतरी
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर वर्तमान में डीआर 38 प्रतिशत है इसकी गणना कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर ही की जाती है और यह 38 प्रतिशत डीआर 1 जुलाई 2022 से लागू है. केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है. इससे लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी और वह अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पाएंगे।