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हिमाचल में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत: नगर निगम आयुक्त के मस्जिद गिराने के फैसले पर रोक, 30 दिन के भीतर गिराने का आदेश – खबर मंडी (हिमाचल प्रदेश) से।

हिमाचल में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत: नगर निगम आयुक्त के मस्जिद गिराने के फैसले पर रोक, 30 दिन के भीतर गिराने का आदेश - खबर मंडी (हिमाचल प्रदेश) से।

मंडी शहर के जेल रोड पर मस्जिद के कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है. मुख्य सचिव टीसीपी ने नगर निगम कमिश्नर कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में कथित अवैध निर्माण कार्य को 30 दिनों के भीतर पुरानी स्थिति में बहाल किया जाए।

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मुख्य सचिव टीसीपी देवेश कुमार ने अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है और नगर निकाय को अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है. मुस्लिम समुदाय ने निगमायुक्त पर उनका पक्ष सुने बिना निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए प्रमुख सचिव से गुहार लगाई है।

आपको बता दें कि मंडी नगर निगम आयुक्त की अदालत ने 13 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद में कथित अवैध निर्माण कार्य को 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने की मांग की थी. इसके बाद मस्जिद की बिजली और पानी भी बंद कर दिया गया. अब प्रमुख सचिव का आदेश मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय राहत की सांस ले रहा है.

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