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हिमाचल में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त बद्दी, प्रवर्तन अधिकारी और एक सलाहकार गिरफ्तार, रिश्वत का आरोप: 10 लाख रुपये, 30 तक पुलिस हिरासत – Baddi News

हिमाचल में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त बद्दी, प्रवर्तन अधिकारी और एक सलाहकार गिरफ्तार, रिश्वत का आरोप: 10 लाख रुपये, 30 तक पुलिस हिरासत - Baddi News

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अभियुक्त को सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किया गया (मुंह पर रुमाल रखकर)

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) कार्यालय बद्दी सोलन में भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त बद्दी, एक प्रवर्तन अधिकारी और एक सलाहकार (निजी) सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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सीबीआई के मुताबिक क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर रवि आनंद और प्रवर्तन अधिकारी मदन लाल पर शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. दोनों अधिकारियों ने सलाहकार संजय कुमार यादव के माध्यम से रिश्वत की रकम की मांग की थी.

23 नवंबर को सीबीआई को शिकायत मिली थी. 24 नवंबर को जांच एजेंसी ने कानून प्रवर्तन अधिकारी और सलाहकार के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले की जांच की गई। जांच में क्षेत्रीय आयुक्त का नाम भी सामने आया है.

बताया जा रहा है कि इन तीनों को पिछले रविवार को हिरासत में लिया गया था. पुख्ता सबूत मिलने के बाद आज गिरफ्तारी की सूचना दी जायेगी.

एसपी सीबीआई राजेश चहल जिनके नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

कंपनी को पीएम मामले को निपटाने के लिए रिश्वत देने के लिए कहा गया था

आरोप है कि परवाणू स्थित कंपनी एमएस सैटोल केमिकल यूनिक-2 ने इसकी शिकायत सीबीआई से की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रवर्तन अधिकारी ने कंपनी के पीएफ मामले को निपटाने के लिए रिश्वत की मांग की। कंपनी का पीएम केस ईपीएफओ बद्दी कार्यालय में लंबित है। आरोप है कि पैसे न देने पर कंपनी मालिक को 45 से 50 लाख रुपये का भुगतान करने की धमकी दी गई थी.

शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी सीबीआई को दी. इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

कोर्ट ने 30 नवंबर तक रिमांड पर लिया है

सीबीआई ने तीनों आरोपियों को दोपहर में विशेष अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को 30 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

जिस कंपनी ने सीबीआई से शिकायत की वह हैंड वॉश, लिक्विड सोप और फ्लोर क्लीनर बनाती है.

शिकायत में ये आरोप

शिकायतकर्ता ने सीबीआई को बताया कि ईपीएफओ ने पीएफ मामले में 2019 में कंपनी को नोटिस जारी किया था. इस मामले में उन्हें नाहन और बद्दी ईपीएफओ कार्यालय द्वारा पांच साल तक बार-बार कार्यालय में बुलाया गया। अधिकारियों द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए।

फिलहाल इस मामले को प्रवर्तन अधिकारी मदन लाल भाटी देख रहे थे. पांच साल से लंबित मामले के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए मदन लाल ने भाटी को एक सलाहकार के साथ समझौते के माध्यम से मामले को निपटाने के लिए कहा। तब कंसल्टेंट संजय यादव ने 10 लाख रुपये रिश्वत की मांग की. अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो पीएफ रिकवरी के तौर पर 40 से 50 लाख रुपये वसूले जाते।

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