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GST News : यूपी में पड़ी GST की छापेमारी, दुकानों में लटके ताले

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GST News : वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST), बीजेपी द्वारा पुरे भारतवर्ष में 2017 में लागू किया गया था. GST लागू होने के बाद इसके नियमों में जरुरत के अनुसार काफी बदलाव किये जाते हैं, जैसा की इस साल भी इस बदलाव को देखा गया हैं.

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उत्तर-प्रदेश में GST को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ हैं. नियमों का सही रूप से पालन नहीं करने वाले दुकानों पर छापेमारी की जा रही हैं और उनपर जुर्माना भी लगाया जा रहा हैं. GST को भरने के कुछ नियम होते हैं जो हर भारत वासियो को मानने की आवश्यकता हैं.अगर आप GST भरते वक़्त सरकार द्वारा सभी नियमों का पालन करते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं हैं.

आइये जानते हैं GST क्या हैं और यह कैसे काम करता हैं-

GST टैक्स के रूप में व्यापारियों से किसी वस्तु के बेचने पर वसूला जाता हैं. भारत में जीएसटी चार प्रकार से वसूला जाता है. इसमें SGST, CGST, IGST और UGST शामिल हैं. वस्तु की खरीद तथा बिक्री के अनुसार टैक्स केंद्र या राज्य सरकार को दिया जाता हैं.

अगर विक्रेता तथा खरीदने वाला एक ही राज्य के हैं तो CGST तथा SGST मिला कर देना पड़ता हैं, वही केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार करने से SGST तथा UTGST देनी पड़ती हैं,एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तो IGST वसूला जाता हैं.

GST से सम्बंधित बातों को विस्तारित रूप से इस लिंक द्वारा जाने. https://cleartax.in/s/gst-in-hindi

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