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Pharma News: फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ FSSAI के बड़ा एक्शन प्लान!

Pharma news: FSSAI ने हिमाचल प्रदेश में न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों को चेताया, संदेहास्पद दवाओं का निर्माण करने वाले FBOs के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए है. भारत भर में न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर लोगों को जम कर नकली उत्पाद परोसे जा रहें है. न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियां की भी इस धांधली में अहम् भूमिका होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालकि फार्मा कंपनियों के ऊपर तो दवा नियंत्रक महकमे की पूरी पकड़ रहती है. परन्तु न्यूट्रास्यूटिकल कंपनिया इस पेंच से बहार ही अपना खेल खेलती रहती है, जिसके कारण देश भर में नकली उत्पाद बनाने का कार्य तेजी से बढ़ता जा रहा है.

इस तरफ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है, अब FSSAI ने भारत भर में संचालित न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों द्वारा बनाई जा रही जाली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए सर्विलेंस ड्राइव शुरू की है। इस पहल के तहत, नियामक प्राधिकरण ने पहली स्थिति में हिमाचल प्रदेश में कई न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय कार्यालय को तत्परता से मार्गदर्शन दिया है।

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बीते माह हिमाचल में बड़े स्तर पर कारवाई भी अमल में लाइ गई थी. इसलिए हिमाचल में न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद बनाने वालें उद्योग सावधान हो जाएँ!

सर्विलेंस ड्राइव की राडार पर हिमाचल

FSSAI के इस Surveillance drive के अनुसार हिंचल प्रदेश में 21 न्यूट्रास्यूटिकल कम्पनियों की सभी सुविधाएँ परखी गईं. इस दौरान करीब 111 न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के सेम्पल भी लिए गए. हिमाचल प्रदेश में न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादन करने वाली कम्पनियों की सुविधाओं की जाँच 25 से 30 प्रतिशत जांच करने का लक्ष्य रखा गया है.

हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों को चेतावनी दी है और नकली न्यूट्रास्यूटिकल दवाओं के खतरे को रोकने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया है। यह उन कंपनियों को सतर्क रहने के लिए आगाह करने का प्रयास है जो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण और विपणन करते हैं, ताकि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का पालन कर सकें और उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद मिल सके।

सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स निर्माताओं को चेतावनी

FSSAI के CEO बीते माह हिमाचल प्रदेश में प्रमुख स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स (Health supplements and nutraceuticals) के निर्माताओं के साथ एक बैठक बुलाईभी की, इस बैठक में नकली उत्पादों को बनाने जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की गई. FSSAI ने चेताया कि निर्माताओं को उत्पाद के निर्माण हेतु बनाये गए सभी नियमों का पालन करने की गंभीर आवश्यकता है.

FSSAI ने नियमों के पालन करने की सलाह देते हुए चेतावनी भी दी, कि न्यूट्रास्यूटिकल नियमों का पूरा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है. यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस का निलंबन अथवा रद्द तक किया जा सकता है. इसके अलावा कम्पनी के ऊपर आपराधिक मामला तक दर्ज करवाया जा सकता है.

आजीवन कारावास की अधिकतम सजा के साथ10 लाख रुपये का जुर्माना

FSSAI ने हिमाचल प्रदेश में Surveillance drive सफलतापूर्वक लागु करने हेतु को हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दिशा-निर्देशन भी दिए है. जो भी नियमों के अंतर्गत कार्य निर्माण नहीं करता है, उस उद्योग के खिलाफ तुरंत क़ानूनी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है. उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय अभियन्ता इन FBOs के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. इतना ही नहीं इनके ऊपर FSSAI की 2006 की FSS अधिनियम की धारा 59 के तहत अदालत में मुकदमा तक चलाया जा सकता है। इसमें आजीवन कारावास की अधिकतम सजा के साथ10 लाख रुपये का जुर्माना भी शामिल है।

तो अब हिमाचल में नकली न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद बनाने वालों की खैर नहीं. निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा FSSAIइस अभियान के तहत, FSSAI ने न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों के उत्पादों की निगरानी और परीक्षण को मजबूती से बढ़ावा दिया है और उनके नियमों का पालन करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। यह उद्यमों को जाली उत्पादों और अनुवांशिक दवाओं के विपरीत आवश्यकता से बचाने में मदद करने के लिए कई उपायों का उपयोग कर रहा है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण में कुछ कंपनियाँ लापरवाही कर सकती हैं जो उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर असर डाल सकती है।

क्यों हुआ FSSAI सख्त ?

गुणवत्ता की कमी:

कुछ कंपनियाँ नियमित गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण की प्रक्रिया को अनदेखा कर रही हैं, जिससे उत्पादों में गुणवत्ता की कमी हो रही है। यह उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का खतरा पैदा कर सकता है. बाज़ार में इन दवाओं को नकली दवाओं के रूप में देखा जाता है. इससे ग्राहक को सही उत्पाद नहीं मिलता है जोकि उनके स्वास्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ माना जाता है.

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सही चिह्नित नहीं होना

न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों पर सही चिह्नन की अभावगमन भी एक लापरवाही हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की सही पहचान नहीं हो पाती है। न ही इसमें उत्पाद से जुडी सामग्री को सटीकता से दर्शाया जाता है. जिससे उस उत्पाद के नकली होने की सम्भावना बढ़ जाती है. नकली उत्पाद बनाने वाली कम्पनी इस तरह की लापरवाही करके ग्राहकों के स्वास्थ पर खतरा पैदा करते है.

झूठे दावे और अवैध घोषणाएं

कुछ कंपनियाँ न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के पबेचने के लालच में झूठी घोषणाएं और दावें करती है. जिसमें वह अवैध या जाली दावे कर करने से भी परहेज नहीं करती हैं, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी

कुछ कंपनियाँ अपने उत्पादों पर आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी करती हैं, जैसे कि सही उपयोग के लिए दिशानिर्देश और प्रतिसाद की अनुमति। इसके आलावा इसमें सपूर्ण मात्रा का भी ज्ञान नहीं दिया जाता है. इन लापरवाहियों के परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता और प्रभावशीलता में कमी हो सकती है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियाँ सभी आवश्यक नियमों और अनुशासनों का पालन करें और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक उत्पादों की प्राप्ति हो सके।

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न्यूट्रास्यूटिकल निर्माण के क्या है नियम और मानक

न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा कई नियम और मानक तय किए गए हैं। ये नियम और मानक उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और पौष्टिकता की सुनिश्चितता के लिए होते हैं। कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:

Nutraceutical Regulations- FSSAI ने न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के लिए विशेष मानक और नियम तय किए हैं, जो उनके निर्माण, पैकेजिंग, चिह्नन और प्रमोषण को विनियमित करते हैं।Ingredients and Purity- न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में प्रयुक्त सामग्रियों की पूरीता के मानक और नियम तय किए गए हैं, जो उत्पाद की सुरक्षा और पौष्टिकता की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करते हैं।

Labelling and Packaging- न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की चिह्नन और पैकेजिंग को विनियमित करने के नियम तय किए गए हैं, जिनमें उत्पाद की सही पहचान, उपयोग की दिशानिर्देश और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेत शामिल होते हैं।

Testing and Standards-FSSAI ने न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के गुणवत्ता मानकों को निर्धारित किया है और उत्पादों की परीक्षण के लिए मानक तय किए हैं।

Surveillance and Testing-FSSAI न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण और विपणन के दौरान निगरानी और परीक्षण की प्रक्रिया को सख्ती से बढ़ावा देता है ताकि जाली या गुणवत्ता कम उत्पादों की पहचान की जा सके।

Product Safety and Nutritional Adequacy-न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पौष्टिकता की सुनिश्चितता के साथ निर्मित करने के लिए मानक तय किए गए हैं।

कैसी होनी चाहिए निर्माण की जगह?

  • उपयुक्त अंतराल: न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की निर्माण की जगह को यह सुनिश्चित करने के लिए देखें कि वह उपयुक्त और पर्याप्त अंतराल में स्थित है ताकि उत्पादों का सही रूप से प्रबंधन किया जा सके।
  • सुरक्षा और हाजरी: उत्पादन स्थल को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा उपायों की पूरी जाँच करें, जैसे कि अग्निशमन सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, और अन्य सुरक्षा प्रमुखताएँ। स्टाफ को सुरक्षा नियमों का पालन करने की जागरूकता दें।
  • पर्याप्त जगह: उत्पादन के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है ताकि सामग्री संग्रहण, प्रसंस्करण, और पैकेजिंग के लिए पर्याप्त स्थान हो सके।
  • स्वच्छता: स्वच्छता और सैनिटेशन को महत्वपूर्ण बनाएं। स्थल की अच्छी तरह से सफाई करने के लिए नियमित तौर पर सफाई करें और ह्याजिन स्थितियों की निगरानी करें।
  • प्रसंस्करण और उत्पाद की गुणवत्ता: उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रसंस्करण प्रक्रियाओं का अनुसरण करें और प्रत्येक चरण को मानकों के अनुसार पूरा करें।
  • अनुसंधान और परीक्षण: न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों को उनकी परीक्षण और गुणवत्ता की दृढ़ता के लिए उपयुक्त अनुसंधान और परीक्षण फैसिलिटी का उपयोग करें।लेबलिंग और चिह्नन:
  • उत्पादों की सही चिह्नन और पैकेजिंग की जाँच करें और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतों को सही तरीके से प्रदर्शित करें।
  • कर्मचारियों की प्रशिक्षण: स्टाफ को न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की निर्माण प्रक्रियाओं की जागरूता होनी बहुत जरुरी है. ये कुछ मुख्य नियम हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण में FSSAI द्वारा तय किए गए हैं। उत्पाद की पूरी जानकारी और नियमों के अद्यतन के लिए, FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दर्शायें गए है.
  • न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण की जगह को सुरक्षित, स्वच्छ और उपयुक्त ढंग से आयोजित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और पौष्टिकता की सुरक्षितता सुनिश्चित की जा सके। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं जिनसे आप न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की निर्माण की जगह को आदरणीय ढंग से आयोजित कर सकते है.

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