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15 अक्टूबर को टैरिफ में बदलाव हुआ

एचआरटीसी में निजी सामान के लिए कोई शुल्क नहीं है, नया टैरिफ केवल वाणिज्यिक सामान पर लागू होता है।

एचआरटीसी में निजी सामान के लिए कोई शुल्क नहीं है, नया टैरिफ केवल वाणिज्यिक सामान पर लागू होता है।

शिमला. 15 अक्टूबर 2024 को हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) द्वारा बैगेज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए। एचआरटीसी ने...

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