सुप्रीम कोर्ट ने नालागढ़ पुलिस की जल्द जमानत की याचिका खारिज की: कहा- कानून अपने हाथ में लिया; सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़-नालागढ़ न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट ने नालागढ़ थाने में मारपीट के आरोपी छह पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने नालागढ़ थाने में मारपीट के आरोपी छह पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोपी सुनील कुमार, कल्याण सिंह, लखबीर सिंह, कुलदीप कुमार शर्मा, अशोक राणा और चंदर किरण की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अदालत ने कहा कि यह तथ्य कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज हटा दिया गया था, अभियोजन पक्ष और पीड़ितों की चिंताओं को मजबूत करता है कि अगर वादी जमानत पर रिहा किए गए तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वादी पक्ष पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना उचित है. मामले के अनुसार नालागढ़ थाने में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 330, 331, 354, 294, 509 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने पति-पत्नी को थर्ड डिग्री दी
पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने जानकारी देने वाले दंपत्ति को पुलिस हिरासत में थर्ड-डिग्री टॉर्चर किया, जिससे युवक के कान में गंभीर चोटें आईं. दंपति ने कहा कि पुलिस हिरासत में उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनमें डीएसपी एलआर लखवीर सिंह, पूर्व एसएचओ कुलदीप शर्मा, सब-इंस्पेक्टर अशोक राणा, एएसआई कल्याण और सुनील शामिल थे।
पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और नालागढ़ कोर्ट के आदेश के आधार पर 27 दिसंबर 2023 को पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. मौजूदा मामले में वादी दंपत्ति के खिलाफ रंगदारी मांगने और फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत में रहने के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया और शारीरिक शोषण किया।